बंधक बनाने के दूसरे आरोपी को 03 माह कारावास तथा 500₹ जुर्माने की सजा,एक अन्य आरोपी की हो चुकी है मौत
आजमगढ़: दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास तथा छह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि पीड़िता को बंधक बनाने के एक आरोपी को तीन माह के कारावास तथा पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के सतीश द्विवेदी ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी 6 दिसंबर 2000 को भोर में शौच के लिए बाहर निकली लेकिन घर नहीं लौटी। दूसरे दिन बदहवास हालत में पीड़िता घर वापस आई। पीड़िता ने बताया कि दो व्यक्ति उसे पकड़कर ले गए तथा उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा एक आरोपी की मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामनाथ प्रजापति ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दूसरे आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा छ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि तीसरे आरोपी को पीड़िता को बंधक बनाने आरोप में तीन महीने के कारावास तथा पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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