05 हजार रुपये अर्थदंड भी ,1998 में सरायमीर में दर्ज था मुकदमा
आजमगढ़:गैंगस्टर के मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपित को जेल में बिताई गई अवधि लगभग तीन वर्ष, तीन माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-चार के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को सुनाया। सरायमीर थाना प्रभारी एमपी सिंह ने 10 मई 1998 को ललई यादव पुत्र महादेव यादव निवासी कोलुआ थाना सरायमीर और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। थानाध्यक्ष ने अपने गैंग चार्ट में आरोपी के विरुद्ध चार गंभीर मामलों के मुकदमों का उल्लेख किया। यह बताया कि ललई यादव उसके अन्य साथी गिरोह बनाए हैं। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने कांस्टेबल कैलाश नाथ,रिटायर्ड डीएसपी मंगला प्रसाद सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर शुभ नारायण सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित ललाई की जेल में बिताई गई अवधि लगभग तीन वर्ष, तीन माह और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Blogger Comment
Facebook Comment