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आजमगढ़: हत्या के मामले में पति और उसकी भाभी को उम्रकैद


अदालत ने दोषियों पर 01 लाख का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: दिनांक- 12.04.2016 को वादिनी श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व0 सुरेश सिंह निवसी भीमपूरा, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया ने थाना जीयनपुर पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री का विवाह प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह निवासी अलीयाबाद कटाई थाना जीयनपुर आजमगढ़ के साथ हुआ था। जिसमें विपक्षी (पति) प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह उपरोक्त व (भाभी) विभा पत्नी रमाशंकर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वादिनी की पुत्री को मिट्टी तेल छिड़कर जला दिया गया ।
इस सम्बन्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 73/16 धारा 302, 307 भादवि बनाम प्रदीप उपरोक्त व विभा उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक- 18.04.2016 को अभियुक्त प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिनांक- 18.07.2016 को अभियुक्ता विभा पत्नी रमाशंकर उपरोक्त हाजिर अदालत हुयी थी।
दिनांक- 29.11.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 08, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह व उसकी भाभी विभा पत्नी रमाशंकर उपरोक्त को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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