15 दिसंबर तक भवन खाली करने का आदेश,मरीजों से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट होने की अपील की
आजमगढ़: आजमगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने नगर के मड़या जयरामपुर स्थित लोटस हास्पिटल को 15 दिसंबर तक खाली करने का आदेश दिया है। मरीजों से अपील की गई है कि वह दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट हो जाएं। जिससे उसके अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। एडीए के अनुसार हास्पिटल को बनाने के लिए तीन मंजिल की अनुमति ली गई थी लेकिन बनवा दिया गया पांच मंजिला। जांच के बाद संबंधित को कार्रवाई की नोटिस भेजी गई। नगर के मड़या जयरापुर में लोटस हास्पिटल स्थित है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए जो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। उसके भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर नर्सिंग होम और द्वितीय तल पर आवासीय प्रयोजन का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। लेकिन अस्पताल संचालक द्वारा निर्माण के दौरान डबल बेसमेंट भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल का निर्माण कर लोटस हास्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इसके विरोध में 19 नवंबर 2022 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व उक्त स्थल को खाली कराकर सील किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में एडीए के सचिव बैजनाथ द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि अपने मरीजों को 15 दिसंबर तक लोटस हास्पिटल से निकालकर अन्यत्र भर्ती कराएं। ताकि मानचित्र के विपरीत बने अनाधिकृत निर्माण को सीलकर ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जा सके। उधर ग्रीन बेल्ट निर्माण पर रोक के बावजूद बने होटलों के संचालन सहित अन्य निर्माण को लेकर लोग एडीए पर ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कृषि क्षेत्र और खेल क्रीड़ा, पार्क की भूमि का भी है जिस पर लोग निर्माण करा चुके हैं।
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