.

.

.

.
.

आजमगढ़: एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 12 वर्ष का कारावास


गांजा के साथ पकड़े गए अभियुक्त पर कोर्ट ने1.5 लाख रूपये का जुर्माना भी ठोका

आजमगढ़: एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को अदालत ने 12 वर्ष के कठोर कारावास व 1.5 लाख रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 12.12.1999 को पुलिस द्वारा थाना सरायमीर क्षेत्र के कस्बा सरायमीर से 40 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त शिव बहादुर सिंह पुत्र राममिलन सिंह निवासी अबतपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर में एनडीपीएस एक्ट में केस पंजीकृत किया गया था।
दिनांक- 08.12.2022 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 05 जनपद आजमगढ़ द्वारा मामले में अभियुक्त शिव बहादुर सिंह पुत्र राममिलन सिंह निवासी अबतपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 1.5 लाख रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment