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आजमगढ़: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


पोक्सो कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: किशोरी संग दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार की अदालत ने शुक्त्रवार को सुनाया। अभियोजन की कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 जून 2014 की मध्य रात्रि में एक अनुसूचित जाति के परिवार घर में गांव का ही शफीक पुत्र रफीक घुस गया। आरोपी शफीक ने पीड़ित किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा जातिसूचक गाली देते हुए धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। घटना के गृहस्वामी घर पर मौजूद नहीं था। दूसरे दिन जब गृहस्वामी घर लौटा तब पीड़िता तथा उसकी मां ने गृहस्वामी को सारी बात बताई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शफीक के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शफीक को आजीवन कारावास तथा एक लाख दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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