पोक्सो कोर्ट ने अपहरण व दुष्कर्म के दोषी पर 90 हजार जुर्माना भी लगाया
आज़मगढ़ : नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास तथा नब्बे हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जुलाई 2013 को अभिषेक उर्फ अरविंद पुत्र रामबली गांव के ही एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा गया। पुलिस ने छ अगस्त 2013 को पीड़िता को बरामद किया। तब पीड़िता ने बताया कि आरोपी अभिषेक उसे भगा कर वाराणसी ले गया जहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी अभिषेक उर्फ अरविंद के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक उर्फ अरविंद को बीस साल के कठोर कारावास तथा नब्बे हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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