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आजमगढ: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा


रौनापार थाना क्षेत्र का था मामला, अदालत ने एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया

आजमगढ़: नाबालिग लड़की के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। चार साल पूर्व रौनापार थाना क्षेत्र में घटना हुई थी।
अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मोहन पुत्र मोतीचंद निवासी बिशनपुरा थाना नगरा जनपद बलिया की बहन की शादी रौनापार थाना क्षेत्र के गांव में हुई थी। मोहन घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व से अपने बहन के घर पर ही रह रहा था। आरोपी मोहन ने 26 अगस्त 2018 को दिन में पीड़िता को बहला फुसला कर लखनऊ तथा बलिया ले गया। इस दौरान पंद्रह दिन तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मुकदमे में पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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