अदालत ने कारावास के साथ ही प्रत्येक पर 12-12 हजार का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बी डी भारती ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा दीपक यादव पुत्र राम अवतार यादव निवासी बोंगरिया थाना तरवा के घर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसी मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए वादी दीपक के मामा रामजन्म यादव पुत्र राम बली यादव निवासी कटता थाना तरवा 22 जुलाई 2014 को आए हुए थे। जब रामजन्म वापस शाम को करीब साढ़े पांच बजे घर जा रहे थे तब रास्ते में मंहगूगंज के समीप में रामजन्म को गोली मारकर दी गई। घायल रामजन्म का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस हत्या में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद बबलू यादव पुत्र स्वर्गीय बद्री, रामसुख पुत्र सत्यदेव, श्याम सुंदर पुत्र नगरू निवासी ग्राम कटता थाना तरवा तथा अशोक पुत्र स्वर्गीय अधार निवासी चौरी खास थाना तरवा तथा एक अन्य नाबालिग के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, दीपक यादव, किरन यादव, तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप चौधरी, विवेचक सुनील कुमार सिंह, डॉ जैनेंद्र मिश्रा, डॉ डी वी सिंह, डॉक्टर वेंकटेश तिवारी, उपनिरीक्षक आफताब आलम तथा डॉक्टर टीएन वर्मा को बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बबलू यादव, रामसुख यादव, श्याम सुंदर यादव तथा अशोक यादव को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर बारह हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।
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