.

.

.

.
.

आजमगढ़: मुख्तार के शूटर श्यामबाबू को आठ साल सश्रम कारावास की सजा


अदालत ने पांच हजार जुर्माना भी लगाया,2008 से श्यामबाबू पासी लगातार जेल में है


आजमगढ़: बीते कई साल से जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे श्यामबाबू पासी को गैंगेस्टर कोर्ट ने सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आठ साल सश्रम कारावास तथा पांच
हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गैंगेस्टर कोर्ट के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने सुनाई।
बिलरियागंज थाने में वर्ष 2000 में, तरवां थाना क्षेत्र में 2002 में तथा जहानागंज थाने में 2007 में आरोपी श्यामबाबू पासी पुत्र प्रसिद्धि पासी निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी मामलों में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी। वर्ष 2008 से श्यामबाबू पासी लगातार जेल में बंद है। इस कारण श्याम बाबू पासी ने अदालत में तीनों ही मुकदमों में अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अदालत ने सभी तीनों मुकदमों में अलग-अलग आठ आठ साल की कैद तथा पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि श्यामबाबू पासी गाजीपुर के रहने वाले बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर रहा है। मुख्तार के खिलाफ तरवां थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे और इसी मामले में मुख्तार समेत जिन आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। उन दोनों ही मामलों में मुख्तार अंसारी के साथ ही अन्य आरोपियों में श्यामबाबू पासी का भी नाम शामिल है।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment