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आजमगढ: गोवध के आरोपी की न्यायिक रिमांड नामंजूर, मुचलके पर रिहाई का आदेश


अदालत ने जुटाए गए साक्ष्य को पर्याप्त न मानते हुए आरोपी को मुचलके पर रिहा किया

आजमगढ़ : गोवध के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय ने रिमांड का पर्याप्त आधार न पाते हुए नामंजूर करते हुए मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। दर्ज एफआइआर के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के गौरडीह खालसा गांव से 16 नवंबर 2021 को प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।पुलिस ने जांच के दौरान गौरडीह खालसा गांव के एहतेशाम को घटना में संलिप्त होना पाया तथा उसे गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 31 राकेश चौरसिया की अदालत में पेश किया। विवेचक ने एहतेशाम को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की प्रार्थना की। एहतेशाम की तरफ से विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह तथा प्रेम प्रकाश सिंह ने विवेचक के प्रार्थना पत्र का विरोध किया। न्यायालय ने समस्त तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात एहतेशाम की गिरफ्तारी के लिए जुटाए गए साक्ष्य को पर्याप्त न मानते हुए निजी मुचलके पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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