1998 में रमाकांत यादव और अकबर अहमद डंपी के बीच जमकर फायरिंग हुई थी
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि छह अगस्त मुकर्रर की है
आजमगढ़ : कातिलाना हमले के मामले में बुधवार को पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि छह अगस्त मुकर्रर कर दी। वर्ष 1998 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान फूलपुर कोतवाली के अंबारी पुलिस चौकी के समीप सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच जम कर फायरिंग हुई थी। इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में फूलपुर-पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव व बसपा के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी भी आरोपित थे। सपा विधायक रमाकांत यादव इसी मामले में जमानत लेने के लिए 26 जुलाई को कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले की जानकारी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को हुई, तो उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल किया। पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले की जानकारी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी को तब हुई जब विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने इसी मामले में जेल भेजा। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद डंपी राजनीति छोड़कर दिल्ली में रहते हैं। जानकारी के बाद उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की, कोर्ट छह अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।
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