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आजमगढ़: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष का कारावास


अदालत ने पांच हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई

आजमगढ़ : गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पर पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बीडी भारती ने मंगलवार को दिया। अभियोजन के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के सदरपुर कैथौली गांव के फूलचंद रिक्शा ठेला चलाते थे। फूलचंद 21 अक्टूबर 2002 की शाम छह बजे रिक्शा ठेला खड़ा करके घर आ रहे थे। तभी मछली मारने की रंजिश को लेकर गांव के ही प्रदीप तथा प्रदीप के नाबालिग भाई ने फूलचंद को डंडे से बुरी तरह से मारा-पीटा। घायल फूलचंद की 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस मामले में फूलचंद की पत्नी ने दोनों के विरुद्ध दीदारगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने अजय कुमार, सुरेश, इंद्रावती, डा. राजेंद्र कुमार, डाक्टर ओम प्रकाश सिंह, दिलीप कुमार पांडेय तथा हीरालाल सिंह यादव को बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने प्रदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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