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आजमगढ़: हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास


अदालत ने प्रत्येक पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने शनिवार को दिया। जुर्माने की राशि में से 30 हजार मृतक की पत्नी ऊषा को देने का आदेश हुआ है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा बद्री निवासी खुश नानपुर, थाना मेहनाजपुर 29 नवंबर 2015 को अपने मकान में गली की तरफ रोशनदान बना रहे थे, तभी कमलेश ने लग्गी से रोशनदान गिरा दिया। रोशनदान को उठाने रामाश्रय गली में गए तो कमलेश, धर्मेंद्र, सुग्गा देवी, प्रियंका, गौरीशंकर तथा गौरीशंकर के नाबालिग पुत्र ने लाठी-डंडे से रामाश्रय को बुरी तरह से पीटा। इन चोटों से अस्पताल ले जाते समय रामाश्रय की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नाम हटाते हुए पांच आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी बद्री, ऊषा देवी, संजय कुमार सिंह, आकाश, डा. एके कुशवाहा, इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी, सेवानिवृत्त दारोगा विजय बहादुर, डा. राजेंद्र कुमार, एसके सिंह, चीफ फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार सिंह को बताैर गवाह अदालत में परीक्षित कराया। मुकदमे के दौरान आरोपी गौरी शंकर की मृत्यु हो गई तथा एक अन्य नाबालिग की आरोपी की पत्रावली जेजे बोर्ड भेज दी गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमलेश, सुग्गा देवी, प्रियंका को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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