.

.

.

.
.

आजमगढ़: जानलेवा हमले के 11 को 04-04 साल की सज व अर्थदंड भी


क्रास केस की सुनवाई में भी चार आरोपी को मिली सजा

आजमगढ़: जानलेवा हमले के मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-1 बीडी भारती की अदालत ने सात आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमें के क्रास केस की सुनवाई के बाद अदालत ने चार आरोपियों को चार चार वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमें के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी अमानी गांव 2003 में बाढ़ ग्रस्त हो गया था। वादी मुकदमा रामपति पुत्र किशोर प्रशासन की तरफ से मिल रहे मिट्टी का तेल तथा चावल को लेने के लिए गांव की कोटे की दुकान पर पर 30 अगस्त 2003 की शाम को गया था। कोटेदार हनुमान यादव 5 लीटर की जगह 3 लीटर मिट्टी का तेल तथा 10 किलो चावल की जगह 5 किलो चावल दे रहा था। जिसका गांव वालों ने विरोध किया। तब हनुमान यादव पुत्र महावीर, सुदामा यादव पुत्र रामकेवल यादव, राजकिशोर पुत्र मन्ता, गोरख यादव पुत्र तीर्थराज यादव, सीता पुत्र धर्म देव, मंगल पुत्र फूलचंद, रतिभान यादव पुत्र हनुमान यादव, सुभाष पुत्र सीता तथा सागर पुत्र नरेश एक राय होकर गांव वालों को गाली गलौज दिए और गांव वालों को मारा पीटा। हनुमान के फायर करने पर संविता तथा सुदामा को छर्रे की चोट आई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। दौरान मुकदमा आरोपी सुदामा यादव तथा हनुमान की मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से रामपति यादव, सब इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन सिंह, सविता यादव, मतई, डॉक्टर एसपी सिंह तथा हेमंत कुमार सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रतिभान यादव, गोरख यादव, सीता यादव, मंगल यादव, राजकिशोर यादव, सागर यादव तथा सुभाष को चार चार वर्ष के कठोर कारावास तथा साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment