निजामाबाद थाना पुलिस द्वारा की गई मजबूत विवेचना से पीड़िता को मिला न्याय
आजमगढ़: दुष्कर्म के मामले में जनपद की पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी का परिणाम रहा कि न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला निजामाबाद थाने से जुड़ा बताया गया है।निजामाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित किशोरी के पिता का आरोप था कि विगत 1 मई 2018 को वह अपनी पत्नी के साथ सरायमीर क्षेत्र में आयोजित निमंत्रण में शामिल होने गए थे। घर पर उनकी किशोरवय पुत्री अकेली थी। रात करीब 8 बजे पुत्री शौच के लिए घर से निकलकर खेत की ओर गई थी। उसी दौरान आरोपी नबी सरवर उर्फ पप्पू पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम सीधा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र निजामाबाद ने लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। रात में घर पहुंचने पर पीड़िता द्वारा आपबीती बताए जाने पर निजामाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में गवाहों द्वारा घटना के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी नवी सरवर उर्फ पप्पू पर दोषसिद्ध पाया। मंगलवार को अदालत में दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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