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आजमगढ़: नाबालिग के अपहरण व दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास


अदालत ने 90 हजार का जुर्माना भी लगाया,07 वर्ष पहले की घटना में आया फैसला

आजमगढ़ : नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपित को आजीवन कारावास तथा 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार आरोपित पवन कुमार सिंह ग्राम मनसापुर, थाना महरुआ, जिला अंबेडकरनगर 17 मई 2015 को पवई क्षेत्र की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया।अपहरण के बाद पीड़िता के पिता ने जब खोजबीन शुरू की तब 20 मई 2015 को पीड़िता व आरोपित अंबेडकरनगर में मिले। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पवन के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा पीड़िता के घरवालों के अलावा डाक्टर शिप्रा सिंह, एसआइ बृजेश तथा प्रेम सागर को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पवन को आजीवन कारावास तथा 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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