प्रत्येक दोषी पर अदालत ने लगाया 27-27 हजार रुपये जुर्माना
महाराजगंज थाना क्षेत्र के रुपयनपुर गांव में 4 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या
आजमगढ़: महाराजगंज थाना क्षेत्र के रुपयनपुर गांव में लगभग 4 वर्ष पूर्व हवलदार यादव की हुई गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दस- दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत ने जुर्माने की राशि में से चालीस हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने का भी आदेश किया। यह फैसला विशेष सत्र न्यायधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के रुपयनपुर गांव में मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में 18 फरवरी 2018 की रात लगभग आठ बजे नवलदार यादव तथा रामलखन यादव पुत्रगण स्वर्गीय लालचंद ने अपने भाई हवलदार यादव को लाठी डंडा तथा चाकू से बुरी तरह से मारा पीटा। बुरी तरह से घायल हवलदार की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में 2 मॉर्च 2018 को मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओमप्रकाश सिंह ने वादी मुकदमा रामअवतार समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी नवलदार यादव तथा राम लखन यादव को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक आरोपित को 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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