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आजमगढ़: न्यायालय के आदेश पर बेदखल किए गए अवैध कब्जाधारक


35 वर्षों बाद बाबा द्वारा दाखिल वाद में पौत्र के पक्ष में फैसला आया

फोर्स की मौजूदगी में तीन बुलडोजरों ने भवनों को ढहाया

आजमगढ़: मेंहनगर कस्बे के खरिहानी मार्ग स्थित वार्ड नंबर तीन संत कबीर नगर में सोमवार को तहसील प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में न्यायालय के आदेश पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद भूमि स्वामी को कब्जा दिलाया गया। लगभग 35 साल बाद अपनी जमीन पाकर सुशील राय ने संतोष जाहिर किया है। कस्बे के वार्ड नंबर 10 हरिवंश नगर निवासी हरदेव राय ने 1987 में दीवानी न्यायालय में वाद दाखिल किया कि उनके दो एकड़ 328 कड़ी जमीन पर गज्जन राम और अन्य ने कब्जा करके मकान बना लिया। हरदेव राय के पक्ष में फैसला के बाद भी भू-खंड पर कब्जा दखल नहीं मिला। उसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 35 वर्षों बाद बाबा द्वारा दाखिल वाद में पौत्र सुशील राय के पक्ष में फैसला आया और न्यायालय ने भूमि पर कब्जा कराने का आदेश प्रशासन को दिया। इस पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तीन बुलडोजर लगाकर 15 भवनों को ढहा दिया गया। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अमीन की मौजूदगी में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह, एसओ मेंहनगर, तरवां, रानी की सराय, गंभीरपुर और बरदह थाने की पुलिस मौजूद रही।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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