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आज़मगढ़: लाखों के खाद्यान्न की कालाबाजारी में विपणन निरीक्षक पर केस दर्ज


एसडीएम की जांच आख्या पर कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया था जवाब

फर्जीवाड़ा में शामिल दो अन्य के खिलाफ भी एफआरआर दर्ज

आजमगढ़: विगत 23 मार्च को विपणन शाखा गोदाम पवई की जाँच उप जिलाधिकारी फूलपुर की अध्यक्षता में जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी आजमगढ़ द्वारा की गयी थी। गोदाम की जाँच में अभिलेखीय व भौतिक स्टाक में 06 बोरी गेहूं व 11 बोरी चावल अधिक पाया गया था। पुनः दिनांक 02 अप्रैल 2022 को जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा पवई गोदाम पर अभिलेखो की जाँच की गयी। जाँच के दौरान कई कमियां प्रकाश में आयी गया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना माह मार्च 2022 की निकासी तक पट्टी संख्या 3213 दिनांक 31 मार्च 2022 में पाया गया कि उचित दर विक्रेता सूर्यनाथ यादव ग्राम मझौरा के चावल आवंटन 19.39 कु0 के सापेक्ष 14.29 कु0 की निकासी की गयी है। 5.10 कु0 की निकासी नहीं की गयी है। इसी प्रकार तक पट्टी संख्या 3223 दिनांक 02 अप्रैल 2022 में श्रीमती सरिता यादव ग्राम डेहरी के चावल आवंटन 32.57.5 कु0 के सापेक्ष मात्र 4.99.4 कु0 चावल का निर्गमन किया गया है। इस प्रकार 27.58.100 कु0 का निर्गमन नही किया है। इसके अतिरिक्त निर्गमन पंजिका में सूर्यनाथ यादव का नाम दिनांक 01 अप्रैल 2022 को 40वें क्रमांक पर अंकित है जबकि तक पट्टी के अनुसार उनके खाद्यान्न (चावल) की निकासी एक दिन पहले दिनांक 31 मार्च 2022 को ही कर दी गयी है। निर्गमन तक पट्टी पर विपणन निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप गौड़ तथा स्टेज 2 ठेकेदार प्रतिनिधि मोहर्रम अली के हस्ताक्षर है।
पीएमजीकेवाई निर्गमन पंजिका में दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को 12 उचित दर विक्रेताओं की निकासी दर्शायी गयी है। डोर स्टेप डिलेवरी ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कालम में रामबरन ग्राम कछरा ब्लाक पवई जनपद आजमगढ़ ठेकेदार प्रतिनिधि का जो हस्ताक्षर बनाया गया है, वह पंजिका में अन्य स्थान पर रामबरन के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। निर्गमन पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति द्वारा निर्गमन पंजिका में कोटेदारों का नाम व मात्रा अंकित किया गया है, उसी व्यक्ति द्वारा ठेकेदार प्रतिनिधि का फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है। इस संबंध में विपणन निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप गौड़ से पूछ ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि निर्गमन पंजिका में राजेश कुमार ग्राम हमीरपुर विकास खण्ड पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा कोटेदारों के नाम व मात्रा का अंकन किया गया है। ठेकेदार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कालम में राजेश कुमार द्वारा रामबरन का फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने के संबंध में विपणन निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप गौड़ के द्वारा मौके पर स्पष्ट जबाब नहीं दिया गया, न ही कोई बयान दिया गया। केवल राजेश कुमार व रामबरन का नाम व पता लिखित रूप से बताया गया।
उक्त से परिलक्षित हुआ है कि केन्द्र पवई पर कोटेदारों को उनके आवंटन के सापेक्ष सम्पूर्ण खाद्यान्न की निकासी नही की जा रही है तथा विपणन निरीक्षक पवई शैलेन्द्र प्रताप गौंड के संरक्षण में राजेश कुमार ग्राम हमीरपुर विकास खण्ड पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30 अक्टॅबर 2021 को 12 उचित दर विक्रेताओं का 710.01 कु0 पीएमजीकेवाई अनत्योदय तथा पात्र गृहस्थी गेहूँ जिसका वाणिज्यिक मूल्य 1905553.23 लाख है, को अपने फर्जी हस्ताक्षर से निकालकर सम्पूर्ण खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है। इसके अतिरिक्त 5.10 कु0 तथा 27.58 कु0 पीएमजीकेवाई योजना का चावल जिसका वाणिज्यिक मूल्य 121790.51 रू0 है, की कालाबाजारी प्रकाश में आयी है। इस प्रकार कुल 2027343.74 रू0 मूल्य के खाद्यान्न की कालाबाजारी का प्रकरण प्रकाश में आया है।
इस सम्बन्ध में विपणन निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप गौड़ से लौटती डाक से स्पष्टकीरण माँगा गया था, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2022 तक समय 6 बजे सांय तक स्पष्टीकरण नही दिया गया।
जिस पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने क्षेत्रीय विपणन अधिकारी फूलपुर माया शंकर को निर्देशित किया है कि उपरोक्त के दृष्टिगत तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग चलाने हेतु प्रदत्त अनुदमोदन के क्रम में विपणन शाखा गोदाम पवई में अधिक खाद्यान्न पाये जाने, दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को 12 उचित मूल्य विक्रेताओ का फर्जी हस्ताक्षर बना कर सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने, श्रीमती सरिता यादव ग्राम डेहरी एवं सूर्यनाथ यादव ग्राम मझौरा को कम राशन देकर शेष राशन की कालाबाजारी किये जाने के दोषी पाये जाने के कारण विपणन निरीक्षक पवई शैलेन्द्र प्रताप गौड, राजेश कुमार ग्राम हमीरपुर विकास खण्ड पवई जनपद आजमगढ़ एवं मोहर्रम अली पुत्र कुरबान अली ग्राम मित्तुपुर पवई फूलपुर आजमगढ़ के विरूद्ध सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने तथा सरकारी खाद्यान्न की कालावाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भा0द0स0 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करायें। जिस पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी फूलपुर माया शंकर द्वारा थाना पवई में उपरोक्त के विरूद्ध उक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करायी गयी।

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