दो अन्य आरोपी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हुए
आजमगढ़ : कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला विशेष सत्र न्यायधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मकसूद अहमद पुत्र सलामतउल्ला निवासी रामपुरसुदी चकराजा, थाना तहबरपुर के भाई मंजूर अहमद (मकबूल) 14 दिसंबर 2018 की रात लगभग नौ बजे घर से खाना खाकर अपनी मड़ई में सोने जा रहे थे। रास्ते में गांव के अली आजम, विरेंद्र शर्मा तथा अखिलेश गुप्ता ने मंजूर अहमद को घेर लिया और अली आजम ने कट्टे से मंसूर अहमद पर फायर कर दिया। घायल मंजूर अहमद को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मकसूद, मंजूर अहमद, शाहिना परवीन, डा. सर्वेश राज, डा. प्रसून केसरी, विवेचक उमेश चंद यादव, कांस्टेबल कुंज बिहारी, विवेचक अनिल कुमार मिश्र को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अली आजम को सात वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि आरोपी वीरेंद्र शर्मा तथा अखिलेश गुप्ता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय तथा वादी के प्राइवेट कौंसिल ओमप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की।
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