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आज़मगढ़: विधान परिषद चुनावों को लेकर बन्द रहेंगी शराब की दुकानें.....

आजमगढ़ 06 अप्रैल-- उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 के सम्बन्ध में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के दृष्टिगत अमृत त्रिपाठी कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़, उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद-आजमगढ़ में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07 अप्रैल 2022 को अपराह्न 04ः00 बजे से मतदान दिवस दिनांक 09 अप्रैल 2022 को मतदान समाप्त होने तक तथा दिनांक 12 अप्रैल 2022 को मतगणना के दिन जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, बार, थोक अनुज्ञापन, भांग, ताड़ी व आबकारी की समस्त अन्य दुकाने मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए पूर्णतः बन्द रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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