गंभीरपुर क्षेत्र में 05 वर्ष पूर्व हुई घटना में आया फैसला
आजमगढ़: गंभीरपुर थाना क्षेत्र में लगभग पांच वर्ष पूर्व चौदह वर्षीया किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मुकदमे में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपितों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 अप्रैल 2017 की रात लगभग आठ बजे 14 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी। तभी मोहम्मद आजाद उर्फ गब्बू पुत्र सोहेल अहमद निवासी कोटिला थाना रानी की सराय तथा अबुल फैज पुत्र नन्हे कंकाली निवासी मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर उक्त किशोरी को जबरदस्ती उठा ले गए तथा गांव के कब्रिस्तान के पास ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्र ने पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद आजाद उर्फ गब्बू तथा अबुल फैज को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साठ-साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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