डीएम ने कोविड मानकों के पालन के साथ चुनाव प्रचार के दिशा-निर्देश जारी किया
अब मीटिंग्स और डोर टू डोर जनसम्पर्क के लिए नए नियम
आजमगढ़, 02 फरवरी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि कोविड की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति के दृष्टिगत रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा 01 फरवरी से समस्त चरणों हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों (वर्तमान क्षमता 500 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होने कहा कि आयोग द्वारा डोर टू डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गयी है। अब डोर टू डोर कैम्पेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों (वर्तमान में अनुमन्य 300 व्यक्तियों के स्थान पर) अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उनको अधिसूचित करा दें। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में निर्गत अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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