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आजमगढ़ : लागू हुई आचार संहिता,15 जनवरी तक रैलियों व सभाओं पर रोक


जिले में सातवें चरण में 07 मार्च को होगा मतदान

डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पूरी कड़ाई से कराया जाएगा अनुपालन- जिलाधिकारी

रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक रहेगा कैंपेन कर्फ्यू

आजमगढ़: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को बिगुल शनिवार को बज गया। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन की गतिविधि तेज हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हुए जिला प्रशासन की नजर एक-एक गतिविधि पर है। शनिवार की देर शाम प्रेस-प्रतिनिधियों से वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी तक चुनावी ही नहीं किसी भी प्रकार के रोड शो, पद यात्रा, बाइक और अन्य वाहन रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जएगी। 15 जनवरी केे बाद निर्वाचन आयोग से जारी आदेश के बाद जिले की परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। जिले में सात मार्च को मतदान होगा। जिले में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके साथ ही यदि नामिनेशन की जरूरत पड़ी तो दो गाड़ियों की ही इजाजत होगी। यदि कोई भी इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कोविड महामारी के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पूरी कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर धारा-51 से 68 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 की गाइड लाइन केे अनुपालन पर ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कैंपेन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान चुनाव प्रचार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। एसपी अनुराग आर्य, सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, सीआरओ जेपी सिंह, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एडीएम एफआर आजाद भगत सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार श्रीवास्तव थे।
उन्होंने बताया कि चुनावी सभा, रैली आदि के लिए सुविधा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को शपथ पत्र दाखिल करना होगा कि यदि मैं कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि किसी भी राजनीतिक दल के सीधे लिखित आवेदन पत्र पर कोई एसडीएम अनुमति देंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बताया की इस बार चुनावी काफिले में एक साथ पांच वाहन ही चल सकेंगे। लेकिन शर्त यह भी होगी कि एक वाहन की दूसरे वाहन के बीच की दूरी 100 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। डाेर-टू-डोर संपर्क में पांच लोगों की ही अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानाें पर नुक्कड़ सभा व जनभा पर प्रतिबंध रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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