एसपी ने बेहतर विवेचना पर तत्कालीन एसओ बरदह व पैरोकार को नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने का एलान किया
आजमगढ़: बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एसपी ने इस मामले में बेहतरीन विवेचना और पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरदह थाने में 15 मार्च 2015 को थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी। जिसमें अभियुक्त दिलशाद उर्फ शेरू पुत्र मुस्ताक ग्राम नुआवा थाना बरदह को आरोपित किया था। पीड़ित का आरोप था कि आरोपी दिलशाद उर्फ शेरू ने थाना क्षेत्र की 14 बालिका वर्ष को बहला फुसालकर भगा ले गया। पुलिस केस दर्ज कर जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर ली। इस मामले में विवेचना करके उपरोक्त मुकदमें में धारा 376, 365 तथा पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। तथा दिनांक 30 मार्च 2015 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया था। जिसका वाद न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ में चल रहा था। 22 दिसंबर 2021 को अदालत ने फैसला देते हुए अभियुक्त दिलशाद उर्फ शेरू पुत्र मुस्ताक को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। एसपी ने बताया कि इस मामले में बेहतरीन विवेचना करने वाले तत्कालीन एसओ बरदह जगदीश उपाध्याय को दो हजार रुपये और पैरोकार मनीष कुमार को एक हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
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