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आज़मगढ़: खाद्य पदार्थों की खरीद पर पक्की बिल अवश्य ग्राहक को मिले- एडीएम


सभी खाद्य पदार्थों की दुकानों व ठेलों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई

आजमगढ़ 24 दिसम्बर-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक सैंपलिंग कराना सुनिश्चित करें। श्री मिश्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की जांच में ब्रांड का नाम है एवं एक्सपायरी डेट अवश्य चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की खरीद पर पक्की बिल अवश्य ग्राहक को दिया जाए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सभी दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकान बिना लाइसेंस के नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानों पर एक्सपायरी पदार्थ नहीं बिकने चाहिए तथा उसे तत्काल नष्ट किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दुकानों की जांच करते समय एसडीएम को भी टीम में शामिल किया जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि शहर के सभी ठेले का भी रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने मे व्यापारियों को नवीनीकरण कराने की जानकारी दिया जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि एक महीने पहले ही व्यक्तियों को नवीनीकरण की जानकारी करा दिया जाए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि बार-बार इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ तेल को बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं, इसकी व्यापक जानकारी एवं प्रचार-प्रसार किया जाए। श्री मिश्रा ने व्यापार मंडल के सुझावों के अनुपालन के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि प्रत्येक प्रकार के सरकारी गैर सरकारी खाद्य कारोबारकर्ता/फर्म/संस्था को जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, विक्रय, प्रसंस्करण, भण्डारण, इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो के अनुरूप वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपये से कम पर मात्र 100 रूपये फीस पर पंजीकरण एवं 12 लाख रूपये से अधिक होने पर खाद्य कारोबार के वर्ग के अनुरूप 2000-3000 रूपये वार्षिक फीस पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य कारोबार करने का प्रावधान है। अन्यथा 5 लाख रूपये तक अर्थदण्ड एवं 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान है। सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त फुटकर पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति मात्र 24 घन्टे में ही सम्बन्धित के ई-मेल पर स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिसे लगातार बेहतर करते हुये पूरी प्रक्रिया और सरल की जा रही है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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