लेखपाल और कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक पर भी विभागीय कार्रवाई
आजमगढ़: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का उल्लंघन कर फसल अवशेष (पराली) जलाए जाने पर मंगलवार को इस सत्र में पहली कार्रवाई हुई है। आरोपित किसान के खिलाफ अर्थदंड निर्धारित करते हुए वसूली की कार्रवाई की जा रही है। कंबाइन हार्वेस्टर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की कार्रवाई हो रही है। साथ ही दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता पर संबंधित राजस्व लेखपाल और कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम) के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर पराली जलाने वाले समेंदा गांव के किसान धरभरन चौहान के विरुद्ध एसडीएम सदर जेआर चौधरी और डीडी कृषि संगम सिंह ने कार्रवाई की है। आरोपित किसान से अर्थदंड वसूली के लिए एसडीएम सदर ने आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण में पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता पाए जाने पर राजस्व लेखपाल पौहारी सिंह एवं कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम) सुशील कुमार यादव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर मालिक के विरुद्व जहानागंज थाना प्रभारी मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम राजेश कुमार ने कहा कि बिना एसएमएस (स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम) लगाए कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई एवं फसल अपशिष्ट जलाए जाने की घटना प्रकाश में आने पर दोषी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार दोषी पाए जाने पर अर्थदंड से आरोपित किया जाएगा।
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