जीयनपुर के समुंद्रपुर निवासी रिजवान की संपत्ति कुर्क करने का डीएम ने दिया आदेश
आजमगढ़: कुख्यात ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का मुख्य सहयोगी और कई आपराधिक मामलों में शामिल शातिर अपराधी जीयनपुर कोतवाली के समुंद्रपुर निवासी रिजवान अहमद की 13,97,500 रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जीयनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की आख्या और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश दिया है। जिलाधिकारी आदेश में बताया गया कि कुख्यात कुंटू सिंह का सहयोगी रिजवान अहमद एक शातिर अपराधी है, जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अपराध में संलिप्त है। जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पुष्ट हाेता है कि रिजवान अपने नाम आपराधिक कृत्यों से अनुचित ढंग से संपत्ति अर्जित की है। इसलिए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया जाना न्याय संगत होगा। रिजवान की जिन संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है, उसमें तहसील सदर के ग्राम अमिलो 139.75 एयर भूमि है। जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर को संपत्ति को नियमानुसार कुर्क करके अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। आदेश अनुपालन के बाद पत्रावली मय आख्या गैंगेस्टर न्यायालय में प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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