.

.

.

.
.

आज़मगढ़: मेडिकल, फार्मेसी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य


सभी दुकान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक माह की मोहलत- एडीएम प्रशासन

आजमगढ़: एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दवा बेचने वाले जिले के समस्त मेडिकल, फार्मेसी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराना अनिवार्य है। समस्त मेडिकल व फार्मेसी दुकान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक माह का समय दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, सीडब्ल्यूपीओ ने समस्त मेडिकल, फार्मेसी दुकानों की चेकिग रैंडम आधार पर की जाएगी। यदि कोई मेडिकल व फार्मेसी दुकान मालिक आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति व मालिकों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment