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आज़मगढ़: शहर के निकट हुई अवैध प्लाटिंग पर एडीए ने चलाया बुलडोजर


प्रतिबंधित 08 हजार वर्ग मीटर में छोटे-बड़े 50 भूखंडों का किया ध्वस्तीकरण

महायोजना 1985-2011 में भू-उपयोग के विपरीत बताए गए उक्त भूखंड

आजमगढ़: शहर से सटे हरैया गांव में अलग-अलग स्थान पर एडीए (आजमगढ़ विकास प्राधिकरण) से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मेसर्स रुपाली बिल्डर्स, योगेंद्र सिंह, आनंद सिंह और दयाशंकर उपाध्याय ने महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू-उपयोग कृषि हरितपट्टी के विपरीत प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत प्लाटिंग की थी। जिसके उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास प्राधिकरण के अधिनियम के विरुद्ध होने पर बुधवार को एडीए ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ ध्वस्त करा दिया। साथ ही जनसामान्य को सचेत किया गया कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और ना ही ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में भवन व भूखंड खरीदें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माण को सील करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि मेसर्स रुपाली बिल्डर्स, योगेंद्र सिंह, आनंद सिंह और दयाशंकर उपाध्याय के प्रासंगिक अनाधिकृत प्लाटिग के संबंध में विकास प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित तिथियों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। एडीए सचिव ने बताया कि ध्वस्तीकरण के आदेश के क्रियान्वयन शहर कोतवाली पुलिस के साथ किया गया। मौके पर लगभग आठ हजार वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लाटिग को ध्वस्त कराया गया, जिसमें छोटे-बड़े सभी श्रेणी के चिह्नित लगभग 50 भूखंड का ध्वस्तीकरण किया गया है। जबकि गीता शुक्ला पत्नी विजय शंकर शुक्ला जिनका प्लाटिग में अधूरा निर्माण कराया गया था। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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