2014 में तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला में मजदूर की हुई हत्या का था मामला
आजमगढ़: गैंगेस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश श्री जितेंद्र यादव ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 फरवरी 2014 को तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला पोखरे के पास बिजई के घर के सामने ठेकेदारी का काम कर रहे मजदूरों के ऊपर स्वचालित असलहे से गोलीबारी की। जिसमें एक मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन की तत्काल मौत हो गई। वही पांचू पुत्र रामजतन गंभीर रूप से घायल हो गया । इसी मुकदमे के बाद मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जिला गाजीपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई । इस मामले में मेंहनगर थाना क्षेत्र के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव को विवेचना सौंपी गई। विवेचना के बाद गैंगेस्टर न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में मुख्तार अंसारी को इस मुकदमे में तलब किया। मुख्तार अंसारी के पंजाब के रोपड़ जेल में होने के नाते मुख्तार की तलबी इस मुकदमे में नहीं हो पाई । इस वर्ष 22 अप्रैल को मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल लाए गए । तब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को इस मुकदमे में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। मुख्तार अंसारी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि वे एक लोकप्रिय विधायक हैं। राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कुल 55 आपराधिक मुकदमे हैं। ऐसे में जमानत पर छोड़ा जाना ठीक नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के जज जितेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय मिश्रा तथा संजय द्विवेदी ने पैरवी की।
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