कोर्ट में नियत तारीख पर आख्या न देने से अदालत नाराज
आजमगढ़: कोर्ट में नियत तारीख पर स्पष्टीकरण न देने से नाराज अदालत ने थाना प्रभारी देवगांव के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी देवगांव को अपना पक्ष रखने के लिए गुरुवार को न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। देवगांव थाना में वर्ष 2018 में अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रयास तथा पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में वादिनी ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि पुलिस उपरोक्त मुकदमे में आरोपियों के प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए अदालत ने थाना प्रभारी देवगांव से 4 सितंबर तक आख्या तलब की थी। उसके बावजूद देवगांव थाना के प्रभारी ने नियत तिथि पर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। इस स्थिति को न्यायालय की अवज्ञा मानते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने थाना प्रभारी देवगांव के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत प्रक्रीर्ण मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अपना पक्ष रखने के लिए थाना प्रभारी देवगांव को गुरुवार को न्यायालय में तलब किया है।
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