स्थगन आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष को भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा दिलाए जाने का मामला
आजमगढ़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में एसडीएम सदर, एसओ मुबारकपुर व चौकी प्रभारी मुबारकपुर को 24 अगस्त को तलब किया है। कोरोना काल में न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष को भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा दिलाए जाने पर न्यायालय ने उपस्थित होने का आदेश दिया है। मुबारकपुर कस्बा के पुरानी बस्ती मोहल्ले में भूमि के एक टुकड़े को लेकर दो पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा है। भूमि पर शाहिद हसन पक्ष का कब्जा था। कोरोना काल में हाईकोर्ट ने सभी विवादित मामलों पर स्थगन आदेश जारी किया था। इसी बीच विपक्षी जियाउल हसन ने एसडीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी बैनामाशुदा जमीन पर शाहिद हसन पक्ष ने कब्जा कर रखा है। इस प्रार्थना पत्र पर एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने 28 जून को एक आदेश पारित कर दिया। जिसमें एसओ मुबारकपुर, राजस्व निरीक्षक विनय सिंह, लेखपाल गुलाब यादव, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, विपिन कुमार को जियाउल हसन के पक्ष में कब्जा दिलाने का निर्देश जारी कर दिया। जिस पर इस टीम ने मौके पर पहुंच कर शाहिद हसन से कब्जा जियाउल हसन को दिला दिया। एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला ने कहा कि आदेश का अनुपालन तो करना है लेकिन शाहिद हसन का आरोप गलत है।क्योंकि जियाउल हसन के पिता ने विपक्षी से भूमि का बैनामा कराया था और उसमें रह रहा था। लेकिन विपक्षी की तरफ से रात में घुसकर खाली कराने का प्रयास किया गया था।
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