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आज़मगढ़: वीडियो कांफ्रेंसिग में मुख्तार समेत गिरोह के सभी छह सदस्यों की हुई सुनवाई


पंद्रह मिनट में बाहुबली मुख्तार ने गिनाई कई मुश्किलें
 

न्यायाधीश ने दिया आदेश, आनलाइन प्रार्थना पत्र दे करें अपनी शिकायत 

आजमगढ़ : बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की रिमांड पेशी सोमवार को गैंगस्टर कोर्ट में हुई। न्यायाधीश के सामने स्क्रीन पर पंद्रह मिनट दिखे डान ने भोजन, टीवी, स्वजन से नहीं मिल पाने सहित आधा दर्जन शिकायतें गिना डाली। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आनलाइन लिखित शिकायत करें, उस पर विचार किया जाएगा। इस बीच सुनवाई की अगली तिथि 26 अगस्त निर्धारित की गई। गैंगस्टर मामले में मुख्तार समेत विभिन्न जेलों में निरुद्ध उसके गिरोह के पांच अन्य सदस्यों की भी रिमांड पर पेशी हुई। गैंगस्टर कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव से डान मुख्तार ने कहा कि घर वालों व मेरे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। टीवी की व्यवस्था नहीं की गई है। जेल में बेहतर क्वालिटी का भोजन नहीं मिल पा रहा है। मुख्तार के बाद उसके गैंग के राजन पासी गाजीपुर, श्यामबाबू पासी बुलंदशहर, अभिषेक मिश्रा, उमेश सिंह व राजेंद्र पासी की आजमगढ़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये रिमांड पेशी हुई। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम पहले से ही कोर्ट में पहुंच गए थे। दारोगा सिंह व लल्लन सिंह ने बताया कि आनलाइन प्रार्थना पत्र मुख्तार की तरफ से दिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र उपस्थित व केस के विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव कोर्ट में मौजूद थे। बता दें कि वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना अंतर्गत ऐराखुर्द गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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