आजमगढ़: जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनॉक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खुलने की समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा, तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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