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आज़मगढ़: शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में एक समय में 25 व्यक्ति ही अनुमन्य


अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन हो- डीएम

आजमगढ़ 19 मई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है। 
उन्होने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबधों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। तद्नुसार शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बंध संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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