आवश्यक वस्तु जैसे फल, सब्जी आदि की दुकाने दिन के 11 बजे तक सुरक्षा निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ ही खुलेंगी
आजमगढ़: जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने शासन के आदेश पर कोरोना से संबंधित गाइडलान जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जिले में 31 मई सुबह सात बजे तक आंशिक रूप से कोरोना कर्फ्यू लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त अवधि तक लागू आंशिक कर्फ्यू के दौरान की सीमा के अंदर कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन या जन सामान्य का घर से निकलना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। जनपद में समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरजंन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित अन्य प्रकार की भीड़ इकट्ठी न करने व सभायें करना प्रतिबंधित किया है। जनपद में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, शापिंग काम्प्लेक्स, रेस्टोरंट एवं बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। समस्त आवश्यक स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें यथा मेडिकल स्टोर्स, सर्जिकल स्टोर्स, मेडिकल जाँच करने वाली लैब्सए सैम्पल व ब्लड कलेक्शन सेंटर्स व उनके कार्यालय, सरकारी व निजी अस्पताल, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले क्लीनिक, एम्बुलेंस, अस्पतालों को की जाने वाली सप्लाई में लगे वाहन व सप्लाई चेन से सम्बंधित गतिविधिया, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति व उनके तीमारदारों का आवागमन तथा अन्य चिकित्सीय सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेंडिकल आक्सीजन की आपूर्ति में लगे कर्मचारियों व वेण्डरों व सप्लायरों, आक्सीजन टैंकरों व आपूर्ति से सम्बंधित अन्य वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनके आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनके गन्तव्य स्थान तक जाने की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। आवश्यक वस्तुयें यथा सब्जी, फल, भोजन सामग्री, अनाज व गल्ले की रिटेल दुकानें तथा दूध, ब्रेड, बेकरी के आउटलेट्स पूर्वान्ह 11 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन तथा सेनिटाइजर व मास्क की अनिवार्यता के साथ ही संचालित किये जायेंगे। जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा।
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