निजी संस्थाओं में कोरोना की जांच व उपचार की अधिकतम धनराशि निर्धारित
निजी अस्पतालों को गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा- एडीएम प्रशासन
आजमगढ़: निजि क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच के लिए ली जाने वाली फीस की अधिकतम धनराशि और निजी चिकित्सालयों कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए दर निर्धारित की गई है।बावजूद इसके कई निजी चिकित्सालयों में अधिक फीस लेने की शिकायत मिल रही है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल की जांच की दर या किसी व्यक्ति के प्रयोगशाला पर जाकर जांच कराने पर दर 700 रुपये (सात सौ रुपये मात्र जीएसटी सहित), निजी प्रयोगशालाओं से स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 900 रुपये (नौ सौ रुपये मात्र जीएसटी सहित) और यदि राज्य सरकार के प्राधिकारी से निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर 500 रुपये (पांच सौ रूपये मात्र जीएसटी सहित) निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही निजी चिकित्सालयों ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के शुल्क में आइसोलेशन बेड (ऑक्सीजन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ) के प्रति दिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए 10 हजार रुपये और नॉन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए आठ हजार निर्धारित की गई है। जिसमें कम गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपचार शामिल हैं। आइसीयू बेड (बिना वेंटीलेटर) के प्रति दिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए 15 हजार रुपये और नॉन-एक्रीडेटेड चिकित्सालयों के लिए 13 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में हाइपरटेंशन एवं अनियंत्रित डायबिटीज से पीड़ित को मॉर्बिडिटीज रोगी शामिल हैं। आइसीयू बेड (वेंटीलेटर सहित) के लिए प्रतिदिन की दर एनएबीएच एक्रीडेटेड चिकित्सालय के लिए 18 हजार रुपये और नॉन एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए 15 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
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