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आज़मगढ़: 22 अप्रैल को गैंगस्टर कोर्ट में पेश होगा बाहुबली मुख्तार अंसारी


मुख्तार समेत छह अन्य कुख्यात साथी भी रिमांड पर हो सकते है पेेेश

आजमगढ़ : पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार की पेशी 22 अप्रैल को गैंगस्टर कोर्ट में होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एड पाक्सो/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट अनिल कुमार वर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को पत्र भेजा है। मुख्तार को सुरक्षित कोर्ट में पेश करने व वापस ले जाने की जिम्मेदारी बांदा पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। वहीं आजमगढ़ एसपी को माफिया के खिलाफ प्रचलित मुकदमे में विवेचक को अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश देने के लिए निर्देशित किया है। इस पेशी में खास यह होगा कि गैंग के सरगना मुख्तार समेत छह कुख्यात साथी रिमांड पर पेश होने के लिए पहुंचेंगे।
गाजीपुर जिले के थाना मुहम्मदाबाद अंतर्गत यूसुफपुर गांव निवासी एवं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है। उसके एवं गैंग के 11 लोगों के खिलाफ आजमगढ़ के तरवां थाने की पुलिस ने वर्ष 2014 में हत्या समेत कई धाराओं में तो वर्ष 2020 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। उसी मामले में वर्ष 2020 में 12 अक्टूबर को वारंट-बी जारी हुआ था। उस समय मुख्तार पंजाब प्रांत के मोहाली जिले के रूपनगर जेल में निरुद्ध था। ऐसे में वह अलग-अलग कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हो सका था, लेकिन आजमगढ़ पुलिस चुप बैठने की बजाए उसे लाने के लिए फिर से सात नवंबर, नौ दिसंबर और छह अप्रैल को अनुपूरक अपील करती रही। पुलिस का प्रयास कारगर भी रहा, जब विद्वान जज ने 22 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी पर्याप्त सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुबह 10.30 बजे करने का आदेश दिया है। इसी केस में 22 अप्रैल को ही मुख्तार गैंग के पांच और सदस्य बुलंदशहर जेल से श्याम बाबू पासी, गाजीपुर जेल से राजन पासी, आजमगढ़ जेल से राजेंद्र पासी, उमेश सिंह व अभिषेक मिश्रा भी रिमांड पर पेश होने आएंगे। मुख्तार के अधिवक्ता सीएल निगम ने पूर्व की सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंसिग से पेशी कराने के लिए जो प्रार्थनापत्र न्यायायल में दिया था, उसको खारिज करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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