कोर्ट ने प्रत्येक पर लगाया 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना
कंधरापुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में साढ़े सात वर्ष पूर्व हुई घटना में आया फैसला
आजमगढ़: फिरौती के लिए मासूम का अपहरण करने की घटना में शामिल महिला समेत तीन आरोपितों को अपर जिला जज कोर्ट नम्बर तीन रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा नन्हकू यादव पुत्र स्वर्गीय गिरधारी निवासी ग्राम महाराजपुर थाना कंधरापुर के घर 21 अगस्त 2013 को उनका रिश्तेदार मानसिंह पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम मिरिया थाना कंधरापुर आया था। मानसिंह टॉफी दिलाने के बहाने उनके पुत्र मनीष को घर से ले गया और वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन 22 अगस्त को मानसिंह ने फोन करके नन्हकू यादव से मनीष की जान के बदले साठ हजार रुपये फिरौती की मांग की थी। फिरौती की मांग से घबराये नन्हकू यादव ने इसकी सूचना थाना कंधरापुर पुलिस को दी थी । अपहरण की सूचना से कंधरापुर थाने की पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी मानसिंह को उसी दिन लगभग साढ़े तीन बजे शहर के ज्योति निकेतन स्कूल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।मानसिंह ने पूछताछ में बताया कि रोडवेज के पास एक लाज में मनीष को रखा गया है। मानसिंह की निशानदेही पर पुलिस ने लाज में छापा मारकर मनीष को बरामद किया था। मनीष के साथ लाज में मौजूद मिले राम नवल मौर्या पुत्र दशरथ मौर्य निवासी पूरे उदयराजपुर थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर व अनीता पत्नी राम नवल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने नन्हकू यादव, चंद्रशेखर, विजय शंकर, थानाध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव, विवेचक उप निरीक्षक घुरहू शर्मा, कांस्टेबल सरवन हुसैन तथा अंजू देवी को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित मानसिंह, अनीता व उसके पति राम नेवल को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर पचास-पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
Blogger Comment
Facebook Comment