66 पेज के फैसले में अदालत ने नौ लाख का अर्थदंड भी लगाया
फैसले के बाद रो पड़ा जघन्य घटना करने वाला नजीरुद्दीन
आजमगढ़ : मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर मोहल्ले में वर्ष 2019 में 24 नवंबर की रात हुए तिहरे हत्याकांड के गुनहगार नजीरुद्दीन उर्फ पौवा को अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही नौ लाख रुपये अर्थदंड लगाया। विशेष एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो रामेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अपने 66 पेज के फैसले में सजा सुनाई। एक वर्ष चार माह में निर्णय आते ही नजीरुद्दीन रो पड़ा। अदालत ने अपराध संख्या 267/19 में धारा 302, 307, 376, 376ए, 376 एबी, 377, 201 भारतीय दंड संहिता व 5/6 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष और 12 गवाहों के बयान के बाद प्रत्येक धाराओं में सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जुर्माने की रकम में से डेढ़ लाख रुपये घटना में बची एक पीड़िता को दिलाने का आदेश देने के साथ ही अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त नजीरुद्दीन को फांसी पर तब तक लटकाए रखा जाए जब तक उसके शरीर से प्राण न निकल जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्रा ने पैरवी की। फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से ऐसे लोगों में भय व्याप्त होगा जो महिलाओं व नाबालिगों के साथ अपराध करने की सोचते होंगे। ऐसे लोग अपराध करने से पहले सौ बार सोचेंगे कि इसकी कड़ी सजा भी मिल सकती है। जो घटना हुई थी उसके लिए इससे कम कोई सजा नहीं थी।
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