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आज़मगढ़: 14 मार्च को प्रकाशित होगी पंचायत पदों के आरक्षण की अंतिम सूची- डीएम


आरक्षण प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने व आपत्तियों का निस्तारण के लिए समिति गठित हुई


आजमगढ़ 17 फरवरी-- जिलाधिकारी ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से दिनांक 12 मार्च 2021 तक पूर्ण कर दिनांक 14 मार्च 2021 को सूची प्रकाशित कर दी जायेगी। 
उन्होने बताया कि आरक्षण सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु दिनांक 18 फरवरी से 19 फरवरी 2021 तक विकास भवन सभाकक्ष में जनपद स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण, दिनांक 20 फरवरी 2021 से 01 मार्च तक जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना है, दिनांक 2 मार्च से 3 मार्च तक निर्दिष्ट स्थानों पर ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन, दिनांक 04 मार्च से 8 मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियॉ प्राप्त किया जाना, दिनांक 9 मार्च आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण, दिनांक 10 मार्च से 12 मार्च तक आपत्तियों का जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण व निस्तारण एवं अन्तिम रूप से सूची तैयार किया जाना तथा दिनांक 13 मार्च से 14 मार्च 2021 तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जाना है। 
वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 के आरक्षण प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने व अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रित आपत्तियों का निस्तारण के लिए समिति गठन करने का निर्देश दिया गया है। उक्त समिति में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों का निर्देशित किया है कि आरक्षण प्रक्रिया शासनादेश में निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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