अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
आजमगढ़: 16 साल पूर्व हुई हत्या के एक मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर दो राजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा गुलजार बढ़ई पुत्र जुग्ग्गुन शर्मा निवासी चकदीना खान थाना सिधारी का पुत्र संतोष 17 अप्रैल 2004 की शाम लगभग छह बजे भदुली बाजार गया था। वही बगल के गांव बुदैठा का रविंद्र यादव पुत्र घुरहू यादव से बातचीत के दौरान कहा सुनी हो गई । जिससे नाराज रविंद्र ने घर से कट्टा ले आकर संतोष पर फायर कर दिया, जिससे संतोष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद संतोष के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने वादी राकेश शर्मा , लक्ष्मण सिंह, गुलजार प्रसाद शर्मा ,सर्वेश यादव, मोनी मौर्य ,डॉ. एस पी सिंह रेडियोलॉजिस्ट, उपनिरीक्षक सुष्माकर दुबे ,चंदेश्वर यादव, उपनिरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह तथा विवेचक लाल साहब यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी रविंद्र यादव को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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