मिठाई पर मिला चांदी की जगह एल्युमिनियम का वर्क,दूध में डिटरजेंट, होगी कार्रवाई
आजमगढ़। जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा अभियान चलाकर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूध के 07 नमूने,हरबंशपुर,मालटारी,नरौली,मुबारकपुर,भुजवल,गोपालगंज से संग्रहित कर जाॅच हेतु राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। उक्त नमूनों की जाॅच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत विभाग कार्यवाही करेगा। विभाग ईट राइट चैलेन्ज कार्यक्रम के तहत नियमित सतत् प्रवर्तन कार्यवाही के साथ ही साथ व्यापक स्तर पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं आम जनमानस में जागरूकता का कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसके तहत इस मास में जहाॅ 77 विधिक एवं 69 सर्विलांस के अब तक के सर्वाधिक नमूने संग्रहित किये गये हैं, वहीं गुरूवार को बिलरियागंज में सचल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 29 नमूनों की जाॅच की गयी। जिसमें से 25 नमूने प्रथम दृष्ट्या सही पाये गये एवं आमजन को इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इसी के साथ ही बिलरियागंज में खाद्य कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण का कैम्प भी आयोजित किया गया। मौके पर ही आनलाइन आवेदन के उपरान्त 19 खाद्य कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण उन्हें प्रदान किये गये। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित, हरेन्द्र, रामबुझावन इत्यादि उपस्थित रहे। वहीं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डा. दीनानाथ यादव ने बताया है कि जाॅच में विजय प्रताप सिंह यादव, भंवरनाथ चौराहा के यहाॅ छेना मिठाई में चाॅदी वर्क के स्थान पर एल्युमिनियम तथा दिलीप दास फरिहा चौराहा के यहाॅ मिश्रित दूध में डिटरजेंट पाया गया था। उक्त के दृष्टिगत आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया। जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत 05 लाख रू0 तक का अर्थदण्ड एवं 03 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
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