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आज़मगढ़: कातिलाना हमले में दो को 07 साल कैद व जुर्माने की सजा


आरोपियों को 07-07 साल कठोर कारावास व 13-13 हजार के जुर्माने की सजा

वर्ष 2012 में जहानागंज थाना क्षेत्र के कोईलारी गांव में हुई थी चाकू से हमले की घटना

आजमगढ़ : कातिलाना हमले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपितों को सात-सात साल की कैद व प्रत्येक पर तेरह-तेरह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चन्द ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा
राजेश राय पुत्र रमाकांत राय निवासी कोईलारी थाना जहानागंज 10 मार्च 2012 की शाम पांच बजे अपने भाई मयंक राय के साथ परदेसी मोड़ जा रहा थे। तभी रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही दुर्गविजय राय पुत्र खुद्दी राय, विजय प्रताप राय व नीरज राय पुत्रगण दुर्ग विजय राय और सूबेदार पुत्र रामचंद्र राय ने उनका रास्ता रोक लिया। दुर्ग विजय राय के ललकारने पर सूबेदार व विजय प्रताप ने जान से मारने की नियत से मयंक राय पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे मयंक राय बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने जांच करने के बाद दुर्ग विजय राय, सूबेदार राय व विजय प्रताप के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट ने वादी राजेश राय, उपनिरीक्षक सुखराम यादव, डॉक्टर आर के यादव, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक मोहम्मद सलीम जावेद व डॉ. विवेक प्रकाश को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दौरान मुकदमा आरोपित दुर्गा राय की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूबेदार व विजय प्रताप राय को सात-सात साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को तेरह-तेरह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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