शासकीय धन की हुई क्षति की वसूली तथा ईओ के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही की हुई संस्तुति
आज़मगढ़ 18 जनवरी -- मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त के निर्देश पर नगर पालिका परिषद आज़मगढ़ द्वारा कराये गये कार्यों की हुई जाॅंच में इण्टरलाकिंग निर्माण में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग ब्लाक का कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अधोमानक पाये जाने पर उन्होंने इसके लिए नगर पालिका परिषद के अवर अभियन्ता ओंकार पटेल को पूर्ण दोषी पाते हुए उनके निलम्बन की संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी है। इसके साथ ही उक्त कार्य पर हुई 9 लाख 11 हजार 956 रुपये की शासकीय धनराशि की क्षति की वसूली भी सम्बन्धित अवर अभियन्ता से कराये जाने तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किये जाने का दोषी मानते हुए अधिशासी अधिकारी डा. शुभनाथ के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है। प्राप्त विवरण के अनुसार गत दिवस मण्डलायुक्त श्री पन्त ने नगर पालिका परिषद आज़मगढ़ के अन्तर्गत मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर में सुरेन्द्र यादव के खेत से रामअवतार के घर तक कराये गये इण्टरलाकिंग निर्माण मे प्रयुक्त इण्टरलाकिंग की गुणवत्ता की जाॅंच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया था। जाॅंचोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ने अपनी जाॅंच रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त निर्माण में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग ब्लाक के कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ का परीक्षण प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला में किया गया जो अधोमानक पाया गया। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उक्त कार्य पर नगर पालिका के अवर अभियन्ता द्वारा की गयी मापी के अनुसार 1160.25 वर्ग मीटर में इण्टरलाकिंग कार्य कराया गया है, जिसमें इण्टरलाकिंग ब्रिक की बिछाई मद में 786 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कुल 9,11,956 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त इण्टरलाकिंग कार्य के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व अभिलेख में मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर में सुरेन्द्र यादव के खेत से रामअवतार के घर तक मार्ग के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है, बल्कि उक्त मार्ग खातेदारों की भूमिधरी की भूमि में आपसी सहमति से बनाया गया है। इस प्रकार उक्त इण्टरलाकिंग कार्य सार्वजनिक भूमि पर नहीं बल्कि निजी भूमि पर कराया गया है। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने उक्त इण्टरलाकिंग कार्य की गुणवत्ता की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका से पूर्व में पृच्छा की थी, जिस पर उनके द्वारा टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में बताया गया था। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या में उक्त इण्टरलाकिंग कार्य में बरती गयी घोर वित्तीय अनियमितता के लिए नगर पालिका के अवर अभियन्ता ओंकार पटेल को पूर्ण रूप से उत्तरदायी एवं दोषी पाते हुए ब्रिक बिछाई मद में हुई शासकीय धनराशि की उनसे वसूली कराने के साथ ही उनको निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की संस्तुति शासन को भेजी है। मण्डलायुक्त ने इसी के साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पर्यवेक्षणीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिलाधिकारी आज़मगढ़ को भी प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का निर्देश दिया है।
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