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आज़मगढ़: लागू है 144, बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली या जुलूस निकाला तो खैर नहीं


बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध है-डीएम

आजमगढ़ : दिल्ली में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। कई थाना क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से ट्रैक्टर चालकों/मालिकों को चेताया गया है कि 26 जनवरी को किसी भी हाल में ट्रैक्टर जुलूस न निकालें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह कि पुलिस की ओर से डीएम का हवाला दिया जा रहा है। इस बाबत जिलाधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली विशेष के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है। हां, बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध है। इसका पालन कराने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है।
दीदारगंज थाना क्षेत्र के बाजारों पल्थी, हुब्बीगंज, गद्दोपुर, अमृतगंज, पुष्पनगर, दीदारगंज, फुलेश, कुशलगांव, कुशवा, मार्टीनगंज, सिसवारा, असईं, हैदराबाद, महुवारा आदि बाजारों में पुलिस के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों से यह कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसी भी हाल में किसी किसान को ट्रैक्टर ट्राली पर जुलूस या रैली निकलने की अनुमति नहीं है। किसी भी तरह की अशांति फैलाने पर संबंधित ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चर्चा है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने इस तरह का आदेश जारी किया है।दीदारगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी का आदेश है कि क्षेत्र में कोई भी किसान या अन्य व्यक्ति न तो ट्रैक्टर जुलूस और न ही पैदल जुलूस निकलेगा। आदेश का उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला कर पुलिस व प्रशासनिक महकमा गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले ट्रैक्टर-रैली पर लगाम की तैयारी में जुटी है, हालांकि कोई भी अधिकारी खुल कर ऐसी कोई बात नहीं कह रहा है। नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की बात कहीं जा रही है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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