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आज़मगढ़: अब एक व्यक्ति दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस नहीं रख पाएगा


तीन लाइसेंसधारियों से एक शस्त्र का लाइसेंस जमा कराने का आदेश,13 दिसम्बर अंतिम तारीख

प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों को जारी की चेतावनी

आजमगढ़: शासन की ओर से तीन लाइसेंसधारियों से एक शस्त्र का लाइसेंस जमा कराने का आदेश जारी दिया गया है। नये आदेश के मुताबिक अब एक व्यक्ति दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस नहीं रख पाएगा। इसके लिए शस्त्र जमा करने के लिए 13 दिसंबर अंतिम तारीख है। जनपद में दो से ज्यादा शस्त्र रखने वालों की संख्या 350 के आसपास है। इसके बाद भी कोई तीसरा शस्त्र जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से एक बार उक्त लोगों इसके लिए चेताया गया है।एडीएम प्रशासन एवं प्रभारी अधिकारी शस्त्र नरेन्द्र सिंह ने कहा कि आयुध अधिनियम-1959 की धारा-3 की उपधारा-2 में आयुध (संशोधन) अधिनियम-2019 द्वारा दो शस्त्रों को ही मान्य किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंसियों को अतिरिक्त शस्त्रों को 13 दिसम्बर तक निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तिथि नजदीक आने के बाद भी कुछ शस्त्र लाइसेंसधारियों की ओर से इसमें रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि 13 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। रसीद तथा लाइसेंस बुक की मूल प्रति शस्त्र कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसके बाद शस्र अवैध हो जाएगा

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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