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आज़मगढ़: जनपद में धारा-144 लागू, 10 दिसंबर तक रहेगी प्रभावी


त्योहारों के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया व गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा- एडीएम

आजमगढ़: एडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के संबंध में जारी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) व गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन जिले में भी सख्ती से कराया जाएगा। आगामी पर्वों और परीक्षाओं के मद्देनजर एडीएम ने बताया कि तत्काल प्रभाव से जिले की संपूर्ण सीमा में धारा-144 प्रभावी हो गई है, जो 10 दिसंबर तक या शासन से इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा। निर्देश दिए कि समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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